Thursday, October 22, 2026
Homeउत्तराखंडHaldwani : हल्द्वानी हिंसा के मास्टर माइंड को बड़ी राहत, वसूली नोटिस...

Haldwani : हल्द्वानी हिंसा के मास्टर माइंड को बड़ी राहत, वसूली नोटिस पर रोक

 dipr

Haldwani :  हल्द्वानी हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से 2.44 करोड़ रुपये की वसूली के नोटिस दिया गया था। जिस पर हाई कोर्ट ने पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

Phase Six Voting : आठ प्रदेशों में 58 सीटों पर मतदान जारी; धोनी ने डाला वोट

बनभूलपुरा में आठ फरवरी को हुए दंगे में नुकसान को लेकर आरोपित मलिक को हल्द्वानी (Haldwani ) नगर निगम की ओर से 2.42 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। नोटिस में कहा गया कि दंगे में कई लोगों की जान गई और करोड़ों रुपये की सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचा जिसकी भरपाई तीन दिन के अंदर करना होगा ।

धनराशि जमा नहीं करने पर प्रशासन ने वसूली कार्यवाही भी शुरू कर दी थी। हल्द्वानी तहसीलदार की ओर से आरोपित को 25 अप्रैल 2024 को वसूली नोटिस जारी किया गया था। आरोपित ने इस आदेश को याचिका दायर कर चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नगर निगम की ओर से जारी किया गया नोटिस गलत है। उस पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए है।

दर्ज वाद न्यायालय में लंबित है, इसलिए उनसे अभी वसूली नहीं की जा सकती। दोष सिद्ध होने के बाद ही रिकवरी की जा सकती है, इसलिए रिकवरी आदेश पर रोक लगाई जाय। एकलपीठ ने नगर निगम के नोटिस और वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। मलिक को तहसीलदार की ओर से नगर निगम के नोटिस के बाद नियमानुसार दस प्रतिशत बढ़ाकर दो करोड़ 60 लाख से अधिक का नोटिस थमाया गया था।

Hemkund Sahib Yatra 2024 : जो बोले सो निहाल के जयकारे के साथ खुले हेमकुंड के कपाट

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
video
play-sharp-fill
video
play-sharp-fill

Most Popular

Recent Comments