Supreme Court on CAA : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से CAA को लेकर जवाब देने पर मांगा समय 

Supreme Court on CAA

नई दिल्ली। Supreme Court on CAA :  नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से आवेदनों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

Jharkhand : भाजपा में शामिल हुईं हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन

CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता – केंद्र

वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है। साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सभी याचिकाओं पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि उन्हें 20 आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय चाहिए।

मेहता ने पीठ से कहा, “यह (सीएए) किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है।” पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई (Supreme Court on CAA)

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ दायर 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के शुरू होते ही केंद्र ने CAA को लेकर कहा कि यह कानून किसी की भी नागरिकता नहीं छिनेगी। बता दें कि इन आवेदनों में शीर्ष अदालत द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है।

आपको बता दें कि सीएए के खिलाफ 200 से ज्यााद याचिकाएं दायर हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

Pashupati Paras : क्या पशुपति पारस मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद RJD में जाएगे ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *