New Criminal Law : हरिद्वार में हुआ पहला मुकदमा दर्ज….सीएम धामी ने कहा-ऐतिहासिक दिन

New Criminal Law

New Criminal Law : नए आपराधिक कानून के तहत आज हरिद्वार में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन अंग्रेजों के जमाने के क़ानूनों से देश को मुक्ति मिल गई है। पूरे देश में नए आपराधिक क़ानून लागू हो गए हैं।

Parliament Session : संसद में भाजपा पर भड़के खरगे; राहुल गाँधी ने की NEET पर चर्चा की मांग

सीएम ने कहा कि इनके क्रियान्वयन के लिए पुलिस को 20 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है। नए क़ानून दंड के लिए नहीं न्याय को ध्यान में रखते हुए बने हैं। वहीं हरिद्वार में नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दर्ज हुए मुकदमे में व्यक्ति ने बताया कि कुछ देर के लिए वह रविदास घाट के पास बैठा था।

जहां दो अज्ञात व्यक्ति आए और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल फोन और कुछ नकदी छीन ले गए। साथ ही व्यक्ति को गंगा कि तरफ धक्का देकर भाग गए।

हरिद्वार जिले के कोतवाली ज्वालापुर में नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने औपचारिक रूप से राज्य में इसकी शुरुआत कर दी है। ज्वालापुर कोतवाली में सुबह तड़के मोबाइल लूट का मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार पुलिस की मानें तो नए कानून के तहत यह राज्य का पहला मुकदमा है। इस मुकदमे में सभी कार्रवाई नए कानून के तहत की जाएगी। उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि आज नए कानून को लागू करके हमने एक नई इबारत लिखी है और यह अंग्रेजी कानून से भी एक तरह की आजादी है।

बता दें कि 1 जुलाई यानि आज से भारत में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. ये तीनों कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं। वहीं नए कानूनों में कुछ धाराओं को हटाया गया है और कुछ नई धाराओं को जोड़ा भी गया है। कानून की धाराओं में बदलाव से पुलिस, वकील और अदालतों के साथ ही लोगों के कामकाज में भी बदलाव आएगा।

NEET Re-Test Result 2024 : एनटीए ने जारी किया नीट री-टेस्ट का परिणाम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *