Thursday, October 22, 2026
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कैबिनेट बैठक में वीर उघमी योजना सहित 16 फैसलों पर लगी मुहर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार धामी कैबिनेट की बैठक

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कार्यालय संवाददाता
देहरादून। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली धामी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 16 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट बैठक में कार्मिकों को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक पदों के लिए नियमावली बनाई गई थी, जिसके हिसाब से अब घटी हुर्ई सीमा के बाद उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। इसमें पुलिस, पीएसी, अग्निशमन, प्लाटून आदि मौजूद हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के लिए स्टडी के लिए उप समिति बनाने का निर्णय लिया गया। खाघ नागरिक आपूर्ति विभाग में राज्य से 2.2 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया। गेहूं और धान खरीद पर जितना भारत सरकार मंडी शुल्क दे रही है उतना ही राज्य सरकार देगी। उत्तराखंड वीर उघमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्य को 10प्रतिशत टारगेट और पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीर के लिए रिजर्व रखा जाएगा। 5 प्रतिशत सब्सिडी भी अतिरिक्त रूप से दी जाएगी।

यह हैं बडे फैसले
लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ से ऊपर की कंसल्टेंसी को पास किया।
न्याय विभाग में न्याय कर्मचारियों को नामिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपए का साफ्ट लोन ले सकेंगे।
वन विभाग ने मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष का प्रावधान था कार्मिक विभाग में 22 वर्ष, अब कार्मिक विभाग की तर्ज पर प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा 22वर्ष की गई।
ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही लाभ।
उच्च शिक्षा विभाग स्वामी राम हिमालयन विश्वविघालय के प्रीमियम को लेकर प्रस्तुति दी गई।
गृह विभाग 2025 में बनी नियमावली को लागू करने की अनुमति दे दी है।
गृह विभाग में उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नियमावली बनाई गई और मंजूरी दी गई
गृह विभाग भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद, प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ को रखने की अनुमति दे दी है।

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