नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सीबीआई को बिना किसी सबूत के उन्हें फंसाने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में कई कमियां हैं।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में अंदरूनी बातें थीं जो कथित साजिश की थ्योरी की जड़ पर चोट करती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया। यह बात कानून के नियमों के खिलाफ है, खासकर जब यह किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हो जो किसी संवैधानिक पद से जुड़ा हो. जज ने कहा कि बिना किसी बुनियादी सबूत या बयान के केजरीवाल को कथित साजिश में शामिल करने का आरोप सही नहीं ठहराया जा सकता।
कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल बरी
