Kashi Vishwanath-Gyanvapi mosque case : एएसआई और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी

Kashi Vishwanath-Gyanvapi mosque case

Kashi Vishwanath-Gyanvapi mosque case : काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के ‘वजूखाना’ क्षेत्र का सर्वेक्षण एएसआई से कराने की मांग की है।

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सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर मांगा जवाब

हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Kashi Vishwanath-Gyanvapi mosque case) में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 19 दिसंबर तक स्थगित किया

मामले पर वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा, ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध था। एक आवेदन दायर किया गया था कि वाराणसी जिला न्यायालय के सभी मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए और उन्हें समेकित कर दिया जाए, ताकि सभी सुनवाई एक ही अदालत में हो। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 19 दिसंबर तक स्थगित किया है। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा और सुनवाई शुरू करने की तारीख तय की जाएगी।

तथाकथित ‘वजूखाना’ क्षेत्र में एक शिवलिंग पाया गया

सील किए गए क्षेत्र की एएसआई जांच की मांग वाले अंतरिम आवेदनों को आझ के लिए सूचीबद्ध किया गया था। 16 मई, 2022 को हमने दावा किया था कि तथाकथित ‘वजूखाना’ क्षेत्र में एक शिवलिंग पाया गया था।

अंजुमन इंतजामिया इसको खारिज करती है और कहती है कि यह एक फव्वारा है। हमने इस क्षेत्र की एएसआई जांच की मांग की थी और हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अंतरिम आवेदन दायर किया था, जिसे आज के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने आज अंजुमन इंतजामिया को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

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