Sanjay Raut : मानहानि मामले में शिवसेना UBT सांसद संजय राउत दोषी करार

Sanjay Raut

मुंबई। Sanjay Raut  शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत मानहानि केस में दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपए जुर्माने के साथ 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है। शौचालय घोटाले में शामिल होने का संजय राउत ने लगाया था आरोप। इस पर किरीट सोमैया की पत्नी, मेधा किरीट सोमैया ने मानहानि का आरोप लगाया था।

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किरीट सोमैया की पत्नी ने दर्ज की थी शिकायत

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया है। किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने यह जानकारी दी है।

क्या है मामला?

बता दें कि यह मामला साल 2022 का है। संजय राउत (Sanjay Raut) ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। हालांकि, संजय राउत ने इस मामले पर कोई सबूत नहीं दिया था, जिसके बाद मेधा सोमैया ने शिवसेना UBT सांसद पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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